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विनोद सिंह हत्याकांड में रामधीर सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत,सजा बरकरार

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रांची(झारखंड)।विनोद सिंह हत्याकांड में रांची के होटवार जेल में बंद बलिया के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रामधारी सिंह को कोर्ट ने झटका दिया है।बता दें मामले में रामधारी सिंह के ताउम्र की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।27 सितंबर यानी आज हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है।आपको बता दें,विनोद सिंह हत्याकांड में बीते 25 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रामधीर सिंह की अपील पर सुनवाई पूरी कर ली थी जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।हालांकि इस केस के फैसले को उसी दिन से 14 कार्यदिवस के भीत आने की संभावना जताई जा रही थी।वहीं आज सुरक्षित रखे फैसले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है और उनके ताउम्र सजा को बरकरार रखा है।●15 जुलाई 1998 का है मामला●जानकारी के लिए आपको बता दें,यह मामला 15 जुलाई 1998 का है जिसे कतरास के हटिया शहीद भगत सिंह चौक के पास अंजाम दिया गया था।यहां पर अपराधियों ने मजदूर नेता सकलदेव सिंह के भाई विनोद सिंह और उनके ड्राइवर मन्नू अंसारी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी।जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।वहीं इस हत्या मामले में धनबाद के चर्चित सकलदेव सिंह के अनुज और कांग्रेस नेता रणविजय सिंह के चाचा रामधीर सिंह 20 फरवरी 2017 यानी कि पिछले 6 साल 7 महीने से राजधानी रांची के होटवार जेल में बंद हैं।

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