सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के समन के खिलाफ रिट पिटीशन में डिफेक्ट..


रांची(झारखंड)।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट का शरण लेते हुए कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी,जिसमें डिफेक्ट पाई गई है।जिसे दूर करने के बाद ही कोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की जाएगी।आपको बता दें,रिट पिटीशन में डिफेक्ट का अनुपालन करने के लिए 3 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है।यानी कि पिटीशन में डिफेक्ट को तीन अक्टूबर तक दूर कर लिया जाएगा।●सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई से किया था इंकार●आपको बता दें,23 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर उनके अधिवक्ता ने ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी।इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत ने 23अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर ईडी के समन को चुनौती दी थी जिसमें15 सितंबर को न्यायाधीश अनिरूद्ध बोस और बेला एम.त्रिवेदी की पीठ में सुनवाई होनी थी।लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तबीयत खराब होने की दलील देते हुए 15 सितंबर की सुनवाई की तिथि टालने की मांग की थी।जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 18 सितंबर को अगली तिथि निर्धारित की थी।वहीं18 सितंबर को ईडी के समन को मुख्यमंत्री द्वारा चुनौती देने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए सीएम को हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया था।जिसपर मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने 23 सितंबर को हाईकोर्ट पहुंचकर ईडी के समन के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन दायर की।जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से मामले में हस्तक्षेप करने और कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है।