झारखंड में महंगी होगी,शराब थोक विक्रेताओं के लाइसेंस फीस में लागू होगा इडीपी
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प्रतिनिधि,रांची:झारखंड में शराब की कीमतें और बढ़ेंगी। थोक विक्रेताओं के लाइसेंस फीस में सरकार की तरफ से एक्स डिस्टीलरी प्राइस (इडीपी)लागू करने का निर्णय लिया गया है।यह फैसला राजस्व वसूली और शराब की खुदरा बिक्री में कमी आने की वजह से लिया गया है।उत्पाद विभाग के उपायुक्त (मुख्यालय)की तरफ से इस संबंध में सभी थोक विक्रेताओं को इडीपी लागू करने का निर्देश भी दिया गया है।उन्होंने दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को पत्र लिख कर इडीपी लागू करने को कहा गया है।जानकारी के अनुसार 11जिलों में शराब की बिक्री कम होने पर स्पष्टीकरण की भी मांग की गयी है।अब झारखंड में पश्चिम बंगाल,छत्तीसगढ़ और ओड़िशा की तुलना में शराब की कीमतें और अधिक होंगी।उत्पाद उपायुक्त ने अपने पत्र में लिखा है कि झारखंड मदिरा का भंडारण और थोक बिक्री नियमावली के नियम 9(1)तथा 2(14) के आलोक में इडीपी लागू करने का प्रावधान है।ऐसे में बिक्री नियमावली के अंतर्गत एक्स डिस्टीलरी प्राइस,एक्स ब्रीवरी प्राइस,एक्स वाइनरी प्राइस के जरिये थोक विक्रेता रिटेलरी से इसकी वसूली कर सकते हैं।इसमें लागत, पैकेजिंग,समर्पित मूल्य का कॉस्ट जोड़ा जा सकता है। इसमें होलसेलर लागत और परिवहन व्यय को भी शामिल कर सकते हैं।इसमें विभागीय हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।