सीबीआई ने अवैध पत्थर खनन से जुड़े एक मामले में तीन राज्यों में फैले लगभग 20 स्थानों पर तलाशी ली,तलाशी के दौरान 60 लाख से अधिक नकदी,1किलोग्राम से अधिक सोना एवं 1.2 किलोग्राम चांदी,61 जिंदा कारतूस आदि बरामद किए गए
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रांची ब्यूरो(झारखंड)।सीबीआई,झारखंड राज्य में संगठित अवैध पत्थर खनन से संबंधित एक मामले की जारी जांच में झारखंड के रांची में तीन स्थान,गुमला में एक स्थान एवं साहेबगंज में तेरह स्थान,पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दो स्थान तथा बिहार के पटना में एक स्थान सहित तीन राज्यों में फैले लगभग 20 स्थानों पर तलाशी ले रही है।अब तक की तलाशी में 60 लाख रु. से अधिक का नकद,1किलोग्राम से अधिक सोना,1.2 किलोग्राम चांदी,सोने के आभूषण,मोबाइल,61जिंदा कारतूस(9 एमएम),संपत्तियों से संबंधित बिक्री विलेख निवेश एवं मुखौटा कंपनियों से संबंधित दस्तावेज,समझौता पत्र और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं।
सीबीआई ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय,रांची के दिनांक 18/08/2023 के आदेश के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के साथ पठित धारा 34,379,323,500,504 एवं 506,आर्म्स एक्ट की धारा 27,एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(5)एवं झारखंड खान एवं खनिज रियायत नियम 2004 की धारा 4/54 के तहत दिनांक 20/11/2023 को तत्काल मामला दर्ज किया था।
जांच से पता चला कि साहेबगंज जिले में बड़े पैमाने पर अवैध खनन गतिविधियों के फलस्वरूप सरकार को मुख्य रूप से रॉयल्टी का भुगतान न किए जाने एवं खनन कानूनों के उल्लंघन के कारण काफी नुकसान हुआ।
फील्ड अन्वेषण से पता चलता है कि प्रमुख व्यक्ति एवं संस्थाएं कथित तौर पर इस ऑपरेशन में संलिप्त थी,उन्होंने अपनी गतिविधियों को छिपाने व अवैध रूप से प्राप्त संसाधनों/धन को पथान्तरित करने हेतु कई तरीके अपनाए।प्रारंभिक जांच में ऐसे साक्ष्य एकत्र किए गए,जिनसे पता चला कि अवैध खनन गतिविधि को अंजाम देने एवं इस प्रकार प्राप्त आय को छिपाने के लिए प्रमुख व्यक्तियों और फर्मों की संलिप्तता व सांठगांठ थी।आज की तलाशी,उन संदिग्ध व्यक्तियों के परिसरों में की जा रही है,जिनकी भूमिका आगे की जांच के दौरान सामने आई है।इस मामलें में जांच जारी हैl