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झारखंड : पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

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ब्यूरो रांचीःपूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने की मामले की सुनवाई के दौरान विधानसभा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने बाबूलाल मरांडी के याचिका की योग्यता पर सवाल उठाए।वरीय अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा फैसला किसके पक्ष में यह पता नहीं लेकिन मामले के खिलाफ दायर हो गई याचिका,वही बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने कहा विधानसभा में चल रहा मामला सुनने योग्य नहीं,यह मामला दसवीं अनुसूची का नहीं बनता,वही बाबूलाल के अधिवक्ता ने मामले से जुड़े प्रक्रियाओं की जानकारी देने को लेकर आईए दायर करने को लेकर मांगा समय, अदालत ने प्रार्थी को समय देते हुए अगली सुनवाई 22 सितंबर मुकर्रर की,बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह अभय मिश्रा विनोद साहू मौजूद रहे।

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