हाईकोर्ट से भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज,कहा-स्पीकर कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप उचित नहीं

ब्यूरो,रांची।भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दलबदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया गया।हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी है।हाईकोर्ट ने कहा कि स्पीकर कोर्ट में मामला लंबित है इसीलिए कोर्ट को इसमें न्यायिक हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता।इसे ध्यान में रखते हुए इस पिटिशन को खारिज किया जाता है।5 जनवरी को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।पूर्व की सुनवाई में झारखंड विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट के जजमेंट को प्रस्तुत किया गया था।कहा गया कि स्पीकर के न्यायाधिकरण में जब तक कोई आदेश बाबूलाल मरांडी के मामले में न हो जाये तब तक झारखंड हाइकोर्ट इस रिट को नहीं सुन सकता है। यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए।संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर का न्यायाधिकरण किसी विधायक को डिसक्वालीफाई करने के निर्णय लेने में सक्षम है।हाइकोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है।यह भी कहा गया था कि किसी राजनीतिक दल का विलय करना या न करना यह विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। झारखंड विधानसभा की ओर से वरीय अधिवक्ता संजय हेगडे,अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की थी।

