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झारखंड : बढ़ सकती है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें,ईडी ने शुरू की कार्रवाई

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ब्यूरो,रांची:बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है।लालू प्रसाद को चारा घोटाला के पांचवे मामले,डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है।उनपर कोर्ट ने 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।वहीं अब प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी का भी शिकंजा कसेगा। लालू और दूसरे अभियुक्त के खिलाफ डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के केस को भी ईडी टेकओवर करेगा। लालू प्रसाद समेत सभी 75 अभियुक्त और उस केस के आरोपी रहे वैसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनके खिलाफ भी ईडी ने मामला दर्ज कर नए सिरे से उनकी संपत्ति की जांच करेगी।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को इस संबंध में निर्देश दिया था कि सभी दोषी और वैसे अभियुक्त जिनकी पूर्व में ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है,उनके विरुद्ध भी मनी लौंड्रिंग अधिनियम में अनुसंधान किया जा सकता है।साथ ही ईडी कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से अर्जित की गई चल-अचल संपत्ति को भी जब्त कर सकता है।इससे पहले भी चारा घोटाला के तीन मामलों में अदालत ने ईडी को जांच के आदेश दिए थे।इसके बाद दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में ईडी ने केस टेकओवर कर जांच शुरू किया।यहां लालू प्रसाद उन 19 अभियुक्तों में शामिल हैं, जिनपर दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के आरोपों की पुष्टि के बाद सजा हुई थी।तब अदालत ने उक्त केस के उन 13 मृत अभियुक्तों के खिलाफ भी मनी लौंड्रिंग अधिनियम में अनुसंधान का निर्देश दिया था साथ ही कोर्ट ने साल 1990 के बाद अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था।

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