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प्रतापगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों से कमाई गई 3 करोड़ रुपये की संपत्ति की फ्रिज

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प्रतापगढ़ 16 अक्टूबर।जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर कमलेश शर्मा निवासी साकरिया थाना रठांजना द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से कमाई गई संपत्ति एक आवासीय मकान और पत्नी के नाम से खरीदा गया खेत को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F (1) के तहत फ्रिज कराया गया है,जिसकी कीमत लगभग 3 करोड रुपए है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी जिला पुलिस द्वारा कुख्यात तस्कर कमल राणा व कमलेश बैरागी की करोड़ों की संपत्ति को भी सफेमा द्वारा जप्त कराया गया था।एसपी अमित कुमार बुढानिया ने बताया कि यह कार्रवाई एसएचओ रठांजना द्वारा की गई है।संपत्ति काली कमाई से अर्जित किए जाने के समस्त दस्तावेज संबंधित अथॉरिटी को भिजवाए गए हैं। साल 2022 में मध्य प्रदेश की नीमच पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर 14 किलो 560 ग्राम स्मैक बरामद की थी, जिसका अनुसंधान एनसीबी इंदौर द्वारा किया जा रहा था। इस मामले में आरोपी कमलेश शर्मा वांछित था।15 मार्च 2023 को रठांजना थाना पुलिस की टीम ने आरोपी कमलेश शर्मा को डिटेन कर एनसीबी टीम को सौप दिया था।आरोपी कमलेश शर्मा मादक पदार्थ तस्कर गुलनवाज और वीरेंद्र का सहयोगी रहा है। इनके एक और साथी ओमप्रकाश रैदास को भी जिला पुलिस द्वारा डिटेन कर एनडीपीएस के मामले में गुजरात पुलिस को सोपा गया था।जिला पुलिस द्वारा ऐसे आपराधिक गिरोह के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।इसी क्रम में पुलिस ने तस्कर कमलेश शर्मा की अवैध मादक पदार्थ तस्करी की काली कमाई से बनाई गई संपत्ति को चिन्हित किया।क्या है एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F (1)/ऐसी संपत्ति जो अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से या अवैध रूप से अर्जित की गई हो या उस संपत्ति के छुपाए जाने, स्थानांतरित किए जाने या निपटाए जाने की संभावना है। उस समस्त संपत्ति को इस धारा के अंतर्गत जब्त किया जाता है।किसी भी व्यक्ति के ऊपर मादक पदार्थों की तस्करी या उससे संबंधित कोई भी मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी पैतृक संपत्ति के अलावा काली कमाई से अर्जित की गई समस्त संपत्ति को पुलिस द्वारा जप्त किए जाने की कार्रवाई की जाती है।

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