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परमिट फेल होने के बाद बिना रिन्युअल कराए सड़क पर दौड़ रहे स्कूल बसों को जारी हुआ नोटिस

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डेस्क,रांचीःस्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाली बसों को परिवहन के सभी नियम व सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।परिवहन विभाग से परमिट व फिटनेस कराना अनिवार्य है।मगर ऐसी स्कूल बसें भी सड़क पर दौड़ रही हैं जिनका परमिट फेल हो गया है।मतलब बच्चों की जान जोखिम में डालकर उन्हें स्कूल से घर लाना ले जाना किया जा रहा है।अब ऐसे वाहन मालिकों को उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, (द.छो.प्रा.परि.प्राधिकार,रांची) यानी आरटीए सिक्रेटरी ने नोटिस जारी किया है।46 स्कूल बसों और 50 नेशनल परमिटधारी वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी कर कहा है कि अपने परमिट के समाप्ति के बाद अभी तक नवीकरण नहीं कराया गया है।नेशनल परमिट वाले वाहनों की बात करें तो कई वाहन ऐसे हैं जिनका वर्ष 2019 में ही परमिट फेल हो चुका है।वहीं,स्कूल बसों के मामले में इस साल जनवरी से लेकर अगस्त तक परमिट फेल वाले वाहन शामिल हैं। मतलब आठ महीने से अधिक समय तक परमिट फेल वाहनों से स्कूल बच्चों को ढोया जा हा है।आरटीए सिक्रेटरी की ओर परमिट फेल वाले दोनों प्रकार के वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे परमिट अवधि समाप्ति के उपरांत भी अपने वाहन को परिचालित कर रहे हैं।ऐसे में अपने वाहन के परमिट का रिन्युअल सात दिनों के अंदर करा लें। अन्यथा बिना परमिट वाहन परिचालित होते हुए पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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