झारखंड हाईकोर्ट ने बिना हेलमेट दो पहिया चलाने वालों के विरुद्ध सख्त आदेश दिया


रांची(झारखंड)।झारखंड हाईकोर्ट ने बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों के लिए सख्त आदेश दिया है।हाई कोर्ट ने कहा कि जो बाइक सवार बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं,उनका ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जाता?हाई कोर्ट ने यह सख्त आदेश रांची के ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर दिया है।कोर्ट ने साथ ही सिग्नल का उल्लघंन करने वालों पर टिप्पणी भी की है।हाई कोर्ट ने कहा कि जो लोग ट्रैफिक के नियम नहीं जानते हैं,उनका लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जाता।यह आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को तलब किया है।कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को सशरीर उपस्थित होने को कहा है।इतना ही नहीं,हाई कोर्ट ने रांची शहर में अतिक्रमण को लेकर रांची नगर निगम को भी फटकार लगायी है।