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अधिवक्ताओं के सशक्तिकरण हेतु एनडीए सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय

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पटना ब्यूरो।बिहार प्रदेश में अधिवक्ताओं के सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु एनडीए सरकार द्वारा अधिवक्ताओं को अब प्रतिमाह ₹5,000 का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।यह व्यवस्था 1 जनवरी,2024 से प्रभावी होगी,और तीन वर्षों तक लागू रहेगी।इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा साथ ही साथ अधिवक्ता संघों के अधोसंरचना विकास को भी ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि,राज्य के अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु ₹5 लाख की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी एवं बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को ₹30 करोड़ की विशेष सहायता राशि प्रदान की जाएगी साथ ही साथ आयकर दायरे से नीचे की आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत चिकित्सा सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा एवं अधिवक्ता संघों में महिला अधिवक्ताओं के लिए ‘पिंक टॉयलेट'(महिला शौचालय) की सुविधाएँ दी जायेंगी।अधिवक्ता हितों में लिये गए उपरोक्त फैसलों के लिए बिहार प्रदेश विधि प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी के संयोजक बिंध्याचल राय जी के नेतृत्व में विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर उनका धन्यवाद ज्ञापन किया।

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