सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में छोटू खलखो और विनोद कुमार की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 01 सितंबर को


रांची ब्यूरो।सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी छोटू खलखो और विनोद कुमार की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। इस मामले की सुनवाई अपर न्याययुक्त पीके शर्मा की अदालत में होगी।पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी की मांग की थी। इस दौरान अदालत ने सुनवाई की अगली तारिख तय की।अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।बता दें कि बीते 17 अगस्त को निचली अदालत ने छोटू खलखो की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।जिसके बाद नीचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद उपरी अदालत में जमानत याचिका छोटू खलखो द्वारा दायर की गई। बताते चलें कि 26 जुलाई को सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।बीते जुलाई के महीने में रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित दलादली चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने माकपा नेता व जमीन कारोबारी सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी।इस हत्याकांड को बाइक पर आए चार अपराधियों ने उनके दफ्तर में घुसकर अंजाम दिया था।इस दौरान उनपर ताबड़तोड़ आठ गोलियां चलाईं गई थी।जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के विरोध में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा था। आक्रोशित लोगों ने दलादली चौक पर काफी हंगामा भी किया था।हत्या की घटना के सप्ताह बाद रांची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।