बिहार : 31साल पुराने मामले में आनंद मोहन को कोर्ट ने किया बरी,साक्ष्य के अभाव में मिली जमानत
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प्रतिनिधि,पटना:31साल पुराने मामले में आनंद मोहन को कोर्ट ने बरी किया है। साक्ष्य के अभाव में उन्हें जमानत दी गयी है।जमानत मिलने की खबर मिलते ही उनके प्रसंशकों के बीच खुशी की लहर है।31 वर्ष पुराने एक मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहा हो गये हैं। 431/2003 में एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें रिहाई दी है।एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट एडीजे-3,विकास कुमार सिंह ने वर्ष 1991लोकसभा चुनाव में दर्ज एक मुकदमें में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित नहीं किए जाने और साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद आनंद मोहन को बाइज्जत बरी कर दिया। वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत करार दिया और इसे सच्चाई की जीत बताया।इसे लेकर उन्होंने न्यायालय का प्रति आभार जताया।इस दौरान बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर में उपस्थित समर्थकों ने मिठाईयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। आनंद मोहन ने कहा कि जल्द सभी आरोपों से मुक्त होकर जेल से बाहर आएंगे और मुख्य धारा की राजनीति से जुड़कर बिहार में परिवर्तन करेंगे।पूर्व सांसद आनंद मोहन के साथ इस मौके पर वरीय कांग्रेस नेता गुणेश्वर प्र. सिंह,फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जिलाध्यक्ष अजय कुमार बबलू,अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह,शंभू गुप्ता, संगीता सिंह,ज्योति सिंह, रामविलास सिंह,फ्रेंड्स ऑफ आनंद और आरजेडी के रोहिन दास,पंकज कुमार सिंह,चंदन सिंह,चुन्नू भदोरिया,मुकुल भारती, अमित किनवार सहित अन्य मौजूद रहे।