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झारखंड : सीएम ने दो अफसरों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी●राज्य सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

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ब्यूरोचीफ,रांची:मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अनुसूचित जनजाति,अनसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग,झारखण्ड द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू थाना कांड संख्या 10/2021दिनांक- 05.08.2021के प्राथमिकी अभियुक्त मनोज कुमार, सहायक,जिला कल्याण कार्यालय,पलामू एवं सुभाष कुमार,जिला कल्याण पदाधिकारी,पलामू के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम,1988(संशोधित अधिनियम,2018)की धारा-7(ए)के तहत अभियोजन स्वीकृत्यादेश की स्वीकृति दी है।●यह है मामला:-प्राथमिकी अभियुक्त पर धुमकुड़ीया भवन निर्माण के विरूद्ध आवंटन देने के लिए सरकारी पद का दुरूपयोग करते हुए वादी उमाशंकर बैगा से 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई। वादी रिश्वत नहीं देना चाहता था।इस बात की सूचना उसने पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,पलामू को दी।
इस बात की सत्यापन हेतु पुलिस निरीक्षक नागेन्द्र कुमार मंडल को प्राधिकृत किया गया।सत्यापन के क्रम में आरोप के सत्यता की पुष्टि हुई एवं प्राथमिक अभियुक्त पर रिश्वत की राशि के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार प्राथमिकी अभियुक्त पर सरकारी पद का दुरूपयोग करते हुए रिश्वत लेने का आरोप गठित है।

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