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झारखंड : जीएम को नहीं मिली राहत,कोर्ट का जमानत से इनकार,2.72 लाख रुपए घुस लेते रंगे हाथ सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

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प्रतिनिधि,रांची:रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकॉनोमिक सर्विस लिमिटेड(राइट्स)के जीएम प्रोजेक्ट अभय कुमार और डीजीएम प्रोजेक्ट राजीव रंजन को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।14 जून को जमानत याचिका दाखिल किया गया था।बता दें कि रेलवे के उक्त दोनों अफसरों को सीबीआई ने 3 जून को 2.72 लाख रुपए घुस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
सीबीआई रांची एसीबी को दोनों अफसरों से संबंधित शिकायत मिली थी।जिसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए दोनों अफसरों को पकड़ा।उनसे पूछताछ की। जिसमें पता चला कि आरोपियों ने लाखों रुपए छुपा कर रखे हैं।अगले ही दिन 4 जून को सीबीआई ने आरोपियों के रांची, रामगढ़,देवघर,पटना, गुडगांव,रामगढ़ के 12 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी।छापेमारी के दौरान सीबीआई ने आरोपियों के यहां से कुल 65.50 लाख रुपये नकदी बरामद किया था।बता दें कि इसी मामले में सीबीआई ने घूस देने के आरोप में हरदेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी शशि को भी गिरफ्तार किया था।गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में पेश किया गया।कोर्ट ने दोनों को हिरासत में भेज दिया था। तभी से दोनों अफसर जेल में बंद हैं।सीबीआई दोनों अफसरों को तीन बार रिमांड में लेकर पूछताछ कर चुकी है।

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