झारखंड : मां की हत्या करने वाला पिता गया जेल,बच्चे हो गए अनाथ,कोर्ट का आदेश:सरकार करें बच्चों की देखभाल,पुनर्वास के लिए दे 3 लाख रुपए


ब्यूरो,रांची:पत्नी का गर्दन दबाकर और उसे जलाकर मारने के आरोपी पति ललित भूषण लिंडा को आजीवन कारवास की सजा हुई है। 2 जुलाई को अपर न्यायायुक्त एम.के.वर्मा की कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।जुर्माना नही देने पर अतिरिक्त 15 माह का कठोर कारावास की सजा भुगतना होगा।आरोपी पति और मृतक पत्नी के दो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई और भरण पोषण की जिम्मेदारी राज्य सरकार को उठाने का आदेश कोर्ट ने दिया है।साथ ही बच्चों के पुनर्वास के लिए विक्टिम कंपनसेशन के तहत 3 लाख रुपया मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। बता दें कि पत्नी की हत्या के मामले में 5 अगस्त 2017 को नामकुम थाना में कांड संख्या 184/17 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला था कि मृतक का यौन उत्पीड़न हुआ था और मृतक की मौत उसकी गर्दन दबाने से दम घुटने से हुई थी। गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस के सामने आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल किया था। मामले मे 14 दिसंबर 2018 को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत की सुविधा प्राप्त हुई थी।जिसे दोषी पाए जाने के बाद बीते सोमवार कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए हिरासत ले लिया था।