रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में राजा पीटर की जमानत याचिका को एनआईए कोर्ट ने किया खारिज


रांची(झारखंड)।तमाड़ के तत्कालीन विधायक सह राज्य के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में जेल में बंद पूर्व मंत्री राजा पीटर को जमानत देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है।एनआईए की विशेष अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आज उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।इससे पहले उन्होंने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत की गुहार लगाई थी लेकिन उन्हें कहीं से भी जमानत की सुविधा नहीं मिली।आपको बता दें,इस मामले में 7 अक्टूबर को कोर्ट ने गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर द्वारा दाखिल याचिका पर एनआईए की विशेष न्यायाधीश एम.के.वर्मा की अदालत में सुनवाई की थी।जिसके बाद आदेश को 19 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था।●क्या है पूरा मामला●पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले का राजा पीटर मास्टरमाइंड है। 9 जुलाई 2008 को बुंडू के एक स्कूल में कार्यक्रम समारोह के दौरान नक्सलियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर हत्या कर दी थी।कहा जाता है कि राजा पीटर ने अपनी राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने के नक्सलियों को 5 करोड़ की सुपारी देकर रमेश सिंह मुंडा की हत्या करा दी थी।वहीं इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ था जब 27 मई 2017 को नक्सली कुंदन पाहन ने झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था।पूछताछ के दौरान कुंदन पाहन ने एनआईए को इस हत्याकांड मामले की जानकारी दी थी। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एनआईए की टीम ने इस हत्याकांड के होने के करीब 9 साल बाद राजा पीटर को गिरफ्तार किया और उसके बाद उन्हें जेल भेजा।वे 10 अक्टूबर 2017 से जेल में बंद है।इस हत्याकांड मामले में राजा पीटर ने जमानत की गुहार लगाते हुए 31जुलाई को अर्जी दाखिल की थी।