Dainik india today

Hindi News, Breaking News in Hindi, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Dainik India Today(दैनिक इंडिया टुडे)

भाजपा विधायक को कोर्ट ने सुनाई सजा,आदर्श आचार सहिंता मामले में लगाया आर्थिक दंड

1 min read
Spread the love

रिपोर्ट – सोनी कुमार वर्मा

प्रतिनिधि,पटना:भाजपा के बरौली विधायक और पूर्व मंत्री रामप्रवेश राय को गोपालगंज व्यवहार न्यायालय ने सजा सुनाई है।आदर्श आचार सहिंता मामले में दोषी मानते हुए एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।अगर यह आर्थिक दंड नहीं दिया जाता है तो उन्हें 6 माह कारावास हो सकता है।यह कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए)मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपित पूर्व मंत्री सह विधायक रामप्रवेश राय ने कहा कि हुजूर यह मेरा प्रथम अपराध है।मैं एक वरिष्ठ वृद्ध नागरिक हूं।कुछ गंभीर बीमारी से ग्रसित हूं।मेरा इलाज राजधानी पटना के अस्पताल में नियमित रूप से समय-समय पर किया जा रहा है।भविष्य में इस तरह के किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होऊंगा।सदैव विधि द्वारा स्थापित कानून का पालन करूंगा।साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा।अतः मेरे इस प्रथम अपराध पर सहानुभूतिपूर्वक व दयापूर्वक विचार करते हुए मुझे माफ कर दिया जाए। बता दे कि,पहले भी भाजपा विधायक पर पहले भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।जिसके बाद इन्होंने 22 अक्टूबर को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया गया था और 5000 रुपये की जुर्माना की राशि भी जमा करवाई थी।इसके बाद इन्हें सशर्त जमानत मिली थी।इसके बाद अब फिर से इसी मामले में आज 9 नवंबर को मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने उन्हें एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।अगर वह जुर्माने की राशि नहीं भरते हैं तब उन्हें 6 महीने की कारावास हो सकती है।इन पर चुनाव के दौरान आदर्श आचार सहिंता को लेकर तय मानक का उलंघन का मामला दर्ज है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
नमस्कार,दैनिक इंडिया टुडे में आपका हार्दिक अभिनंदन हैं, यहां आपकों 24×7 के तर्ज पर पल-पल की अपडेट खबरों की जानकारी से रूबरू कराया जाएगा,खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें- +91 8987356495 हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें।धन्यवाद