Dainik india today

Hindi News, Breaking News in Hindi, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Dainik India Today(दैनिक इंडिया टुडे)

गया में विदेशी महिला के साथ लूटपाट के मामले में दोषी को तीन साल की सजा

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}

गया।विदेशी महिला के साथ लूटपाट करने के मामले में कोर्ट ने दोषी अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई । साथ ही साथ दस हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भी सुनाई।न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी स्वाति सिंह ने अभियुक्त परमिंदर सिंह उर्फ परविंदर सिंह को यह सजा सुनाई । मामले मे अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी बिरेंद्र किशोर ने बताया कि सूचक संजीत कुमार ने 12 फरवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने प्राथमिकी में कहा था कि घटना के दिन वह दोपहर तीन बजे थाई महिला गेस्ट को जब एयरपोर्ट से लेकर लौट रहा था तो लौटने के दैरान रास्ते में चार लोग गाड़ी रोक कर थाई महिला की जांच पड़ताल करने के बहाने उन्हें अपने गाड़ी में बैठा कर ले गए एवं उसकी ज्वेलरी व सारा पैसा लूट लिया।अभियुक्त परमिंदर सिंह को वाराणसी से पकड़ा गया था इस मामले के तीन अन्य अभियुक्त रूमी गौरी,संजीव कुमार उपाध्याय उर्फ सागर, व ज्योति अभी भी फरार हैं। तीनों अभियुक्त दिल्ली के रहने वाले हैं।बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार ने बहस किया।अभियोजन पक्ष से मामले में छह लोगों की गवाही हुई।मामला मगध मेडिकल थाना कांड संख्या 35/ 2020 से जुड़ा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
नमस्कार,दैनिक इंडिया टुडे में आपका हार्दिक अभिनंदन हैं, यहां आपकों 24×7 के तर्ज पर पल-पल की अपडेट खबरों की जानकारी से रूबरू कराया जाएगा,खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें- +91 8987356495 हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें।धन्यवाद