गया में विदेशी महिला के साथ लूटपाट के मामले में दोषी को तीन साल की सजा


गया।विदेशी महिला के साथ लूटपाट करने के मामले में कोर्ट ने दोषी अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई । साथ ही साथ दस हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भी सुनाई।न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी स्वाति सिंह ने अभियुक्त परमिंदर सिंह उर्फ परविंदर सिंह को यह सजा सुनाई । मामले मे अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी बिरेंद्र किशोर ने बताया कि सूचक संजीत कुमार ने 12 फरवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने प्राथमिकी में कहा था कि घटना के दिन वह दोपहर तीन बजे थाई महिला गेस्ट को जब एयरपोर्ट से लेकर लौट रहा था तो लौटने के दैरान रास्ते में चार लोग गाड़ी रोक कर थाई महिला की जांच पड़ताल करने के बहाने उन्हें अपने गाड़ी में बैठा कर ले गए एवं उसकी ज्वेलरी व सारा पैसा लूट लिया।अभियुक्त परमिंदर सिंह को वाराणसी से पकड़ा गया था इस मामले के तीन अन्य अभियुक्त रूमी गौरी,संजीव कुमार उपाध्याय उर्फ सागर, व ज्योति अभी भी फरार हैं। तीनों अभियुक्त दिल्ली के रहने वाले हैं।बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार ने बहस किया।अभियोजन पक्ष से मामले में छह लोगों की गवाही हुई।मामला मगध मेडिकल थाना कांड संख्या 35/ 2020 से जुड़ा है।