पश्चिम बंगाल : कोलकाता हाईकोर्ट ने गिरफ्तार कांग्रेसी विधायकों की याचिका खारिज की
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ब्यूरो,रांची:कांग्रेस से निलंबित विधायक डॉ इरफान अंसारी,नमन विलसन कोंगाड़ी और राजेश कच्छप की याचिका कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।कोलकाता हाईकोर्ट ने गिरफ्तार विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया,जिसमें कैश कांड मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराने की मांग की गयी थी।हाईकोर्ट ने मामले की जांच बंगाल पुलिस के सीआइडी से ही कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बंगाल पुलिस सीआइडी 30 जुलाई को जब्त 48 लाख से अधिक के मामले की जांच पारदर्शी तरीके और वगैर भेदभावपूर्ण तरीके से करे।यह पैसा शनिवार को झारखंड के कांग्रेस विधायक डॉ इरफान अंसारी की गाड़ी से बरामद हुआ था।पैसे की जब्ती हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने की थी।इसी सिलसिले में तीनों विधायकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद इन्हें 10 दिनों की पुलिसिया रीमांड में भेजा जा चुका है।कोलकाता हाईकोर्ट में गिरफ्तार विधायकों ने बुधवार को मामले की जांच सीआइडी से नहीं करा कर सीबीआई अथवा किसी अन्य निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग की थी।याचिका में यह कहा गया था कि पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच राजनीति से प्रेरित हो सकती है,जिससे मामले की दिशा दूसरी तरफ जा सकती है।