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बिहार : बेगूसराय में स्पीडी ट्रॉयल के माध्यम से पॉस्को एक्ट के एक मामले में दिलाई गई सजा

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ब्यूरो,पटना:बेगूसराय पुलिस सज्जनों के सम्मान और अपराध के शमन के लिए कृत संकल्पित नजर आ रही हैं।पुलिस प्रशासन द्वारा जिले में हुई हत्या,दुष्कर्म,अपहरण और मद्यनिषेध जैसे बड़े अपराधिक घटनाओं के कांडों को विशेष श्रेणी में रखकर स्पीडी ट्रायल कराकर अभियुक्तों को सजा दिलवाई जा रही है।इसी कड़ी में अगस्त माह में स्पीडी ट्रायल में पॉस्को एक्ट के 01मामले की स्पीडी ट्रायल पूरा करते हुए सजा दिलवाई गयी है।उल्लेखनीय हैं कि नगर थाना कांड संख्या-536/20 धारा-3/4/5/6,आईटी एक्ट एवं 4ए पॉस्को एक्ट में अभियुक्त 01.अनिता देवी, 02.रानी देवी,03.अमरजीत कुमार,04.गौरव कुमार, 05.सुमीत कुमार,06.हिमांशु कुमार सभी थाना-नगर जिला-बेगुसराय के द्वारा नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार कराया जाता था।उक्त मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश(पॉस्को)बेगूसराय के द्वारा धारा-3/4/5/6आईटी एक्ट में 4ए पॉक्सो एक्ट में 10वर्ष कारावास एवं 50 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई हैं।अर्थदण्ड नहीं देने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास का फैसला मुकर्रर किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।सरकार की ओर एपीपी-श्रीमती कुमारी मनीषा,विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो)ने उक्त मामले में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में न्यायालय में बहस की गई।

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