उत्तर प्रदेश : पुलिस अधीक्षक ने थाना अहरौला के कस्बा माहुल में शराब के सेवन से हुई मौत से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को शराब माफिया के रूप में किया चिन्हित,पूर्व में की गयी है गैंग्स्टर एक्ट की कार्यवाही
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नेशनल डेस्क।शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, अनुराग आर्य द्वारा थाना प्रभारी अहरौला व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगचढ़ की संस्तुति के आधार पर कस्बा माहुल में शराब के सेवन से हुई मौत से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को शराब माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है।06 अभियुक्तों के विरूद्ध पूर्व में गैंग्स्टर एक्ट की कार्यवाही की जा चुकी है। जिनका विवरण निम्न्वत है-अभियुक्त रंगेश यादव,पुत्र बजरंगी यादव,निवासी परतहिया थाना-खुटहन जनपद जौनपुर,जो कि एक शातिर किस्म का अपराधी है एवं सरकारी देशी शराब की दुकान के आड़ में अपमिश्रित शराब विक्रय कर अवैध धन उपार्जन करने जैसे अपराध में संलिप्त है।अपराधी द्वारा विक्रित अपमिश्रित शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाये कारित हुई है।अभियुक्त के विरूद्ध कुल 05 मुकदमें दर्ज है तथा गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है।इसके भय एवं आतंक से आम जन मानस में काफी रोष व्याप्त है जिसके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही/अंकुश लगाये जाने एवं सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु शराब माफिया के रूप में चिन्हित किया जाता है।जिसका चिन्हित क्रमांक सं0-76/2022 है।
अभियुक्त मो.नदीम,पुत्र मो. सईद निवासी रूपाईपुर,थाना अहरौला,जनपद आजमगढ़,जो कि एक शातिर किस्म का अपराधी है एवं सरकारी देशी शराब की दुकान के आड़ में अपमिश्रित शराब विक्रय कर अवैध धन उपार्जन करने जैसे अपराध में संलिप्त है।अपराधी द्वारा विक्रित अपमिश्रित शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाये कारित हुई है।अभियुक्त के विरूद्ध कुल 06 मुकदमें दर्ज है तथा गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है।इसके भय एवं आतंक से आम जन मानस में काफी रोष व्याप्त है जिसके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही/अंकुश लगाये जाने एवं सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु शराब माफिया के रूप में चिन्हित किया जाता है जिसका चिन्हित क्रमांक सं.- 77/2022 है। अभियुक्त मो.फहीम पुत्र मो. सईद,निवासी रूपाईपुर,थाना-अहरौला आजमगढ़,जो कि एक शातिर किस्म का अपराधी है एवं सरकारी देशी शराब की दुकान के आड़ में अपमिश्रित शराब विक्रय कर अवैध धन उपार्जन करने जैसे अपराध में संलिप्त है।अपराधी द्वारा विक्रित अपमिश्रित शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाये कारित हुई है।अपराधी के विरूद्ध कुल 05 मुकदमें दर्ज है तथा गैंग्स्टर एक्ट व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।इसके भय एवं आतंक से आम जन मानस में काफी रोष व्याप्त है जिसके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही/अंकुश लगाये जाने एवं सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु शराब माफिया के रूप में चिन्हित किया जाता है जिसका चिन्हित क्रमांक सं.-78/2022 है।अभियुक्त मो.कलीम,पुत्र मो.सईद निवासी रूपाईपुर,थाना अहरौला आजमगढ़ हैं,जो कि एक शातिर किस्म का अपराधी है एवं सरकारी देशी शराब की दुकान के आड़ में अपमिश्रित शराब विक्रय कर अवैध धन उपार्जन करने जैसे अपराध में संलिप्त है। अपराधी द्वारा विक्रित अपमिश्रित शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाये कारित हुई है।अपराधी के विरूद्ध कुल 05 मुकदमें दर्ज है तथा गैंग्स्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।इसके भय एवं आतंक से आम जन मानस में काफी रोष व्याप्त है जिसके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही/अंकुश लगाये जाने एवं सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु शराब माफिया के रूप में चिन्हित किया जाता है जिसका चिन्हित क्रमांक सं-79/2022 है। अभियुक्त मो.नईम,पुत्र मो.सईद निवासी रूपाईपुर,थाना- अहरौला आजमगढ़ जो कि एक शातिर किस्म का अपराधी है एवं सरकारी देशी शराब की दुकान के आड़ में अपमिश्रित शराब विक्रय कर अवैध धन उपार्जन करने जैसे अपराध में संलिप्त है। अपराधी द्वारा विक्रित अपमिश्रित शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाये कारित हुई है।अपराधी के विरूद्ध कुल 06 मुकदमें दर्ज है तथा गैंग्स्टर एक्ट व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।इसके भय एवं आतंक से आम जन मानस में काफी रोष व्याप्त है जिसके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही/अंकुश लगाये जाने एवं सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु शराब माफिया के रूप में चिन्हित किया जाता है जिसका चिन्हित क्रमांक सं-80/2022 है।अभियुक्त मो.सलीम,पुत्र मो.सईद निवासी रूपाईपुर,थाना अहरौला आजमगढ़, जो कि एक शातिर किस्म का अपराधी है एवं सरकारी देशी शराब की दुकान के आड़ में अपमिश्रित शराब विक्रय कर अवैध धन उपार्जन करने जैसे अपराध में संलिप्त है। अपराधी द्वारा विक्रित अपमिश्रित शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाये कारित हुई है।अपराधी के विरूद्ध कुल 06 मुकदमें दर्ज है तथा गैंग्स्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।इसके भय एवं आतंक से आम जन मानस में काफी रोष व्याप्त है जिसके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही/अंकुश लगाये जाने एवं सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु शराब माफिया के रूप में चिन्हित किया जाता है जिसका चिन्हित क्रमांक सं.- 81/2022 है।