छवि रंजन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका,कोर्ट ने बेल देने से किया इनकार
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रांची(झारखंड)।रांची में सेना जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं।झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद अदालत ने छवि रंजन को बेल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट मे दोनो पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजित नारायण प्रसाद की कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया था।बता दे कि इस मामले में छवि रंजन के साथ 11 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।मालूम हो कि छवि रंजन को ईडी ने 4 मई 2023 को ईडी कार्यालय में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।उन पर सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन,सदर थाना क्षेत्र के चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ की जमीन की अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज पर खरीद-बिक्री मामले में संलिप्तता का आरोप है।