बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाये वाहन की डिलीवरी करने वाले डीलर का यूजर आईडी होगा ब्लॉक

वाहन विनिर्माता/डीलरों पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया निर्देश
पटना(बिहार)।परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि समीक्षा के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि नये वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट(हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट)लगाये बिना वाहन की डिलीवरी की जा रही है।ऐसा किया जाना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है।इस संबंध में राज्य परिवहन आयुक्त डॉ.आशिमा जैन ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट(हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट)लगाये वाहन की डिलीवरी करने वाले वाहन विनिर्माता/डीलरों पर कार्रवाई की जायेगी।उनका यूजर आईडी और पासवर्ड ब्लॉक किया जायेगा।परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कई जिलों से विभाग को जानकारी प्राप्त हो रही है कि नये वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाये बिना वाहनों की डिलीवरी ग्राहकों को दी जा रही है।डीलरों द्वारा ऐसा किया जाना मोटर वाहन अधिनियम,1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली,1989 तथा मोर्थ एवं परिवहन विभाग द्वारा निर्गत आदेश की अवहेलना है।वाहन विक्रेता द्वारा बिना एचएसआरपी लगाये वाहन की डिलीवरी नहीं किया जाना है।वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाना वाहन विनिर्माता एवं डीलर की जवाबदेही।केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली,1989 के नियम 50 के अंतर्गत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना अनिवार्य है।वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाने की जवाबदेही संबंधित वाहन विनिर्माता एवं उनके डीलर की है।बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगे वाहनों की डिलीवरी किये जाने पर वाहन डीलरों का केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली,1989 के नियम 35 के अंतर्गत निर्गत सर्टिफिकेट को नियम 44 के अंतर्गत टेड सर्टिफिकेट निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।राज्य परिवहन आयुक्त डॉ.आशिमा जैन ने बताया कि विक्रेताओं द्वारा वाहन की डिलीवरी के पूर्व वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट नहीं लगाए जाने के कारण बिक्री किये गए वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करने में विलंब होता है।इससे वाहन क्रेताओं को वेवजह समस्या का सामना करना पड़ता है।उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी न लें।

