सुप्रीम कोर्ट ने पलटा बिहार विस अध्यक्ष का फैसला,चार माननीयों का पूर्व विधायक दर्जा बहाल


ब्यूरोचीफ,पटना:मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष के एक फैसले को पलटते हुए उनके फैसले को चुनौती देने वाले चार पूर्व विधायकों को बड़ी राहत दी है।मामला वर्ष 2014 का है जब तत्कालीन स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने चार विधायकों को अयोग्य घोषित करते हुए उनसे पूर्व विधायक का दर्जा भी छीन लिया था। इन विधायकों में ज्ञानेंद्र कुमार सिंह,रवींद्र राय,नीरज कुमार सिंह और राहुल कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी थी।उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब आदेश दिया कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत किसी विधायक के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेते समय विधानसभा अध्यक्ष को पूर्व विधायक का दर्जा वापस लेने का अधिकार नहीं है।कोर्ट ने विधायकों के तब हुए निलंबन पर कहा कि 15वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।इसलिए वह उस मूल मुद्दे पर गौर नहीं करेंगे कि क्या अयोग्यता असंवैधानिक थी। हालांकि विधायकों को पूर्व विधायक का दर्जा समाप्त करने का स्पीकर का फैसला पलटते हुए कोर्ट ने उन्हें पूर्व विधायक का दर्जा देने पर सहमती जताई।कोर्ट के इस आदेश के बाद इन चारों विधायकों को पेंशन तथा अन्य भत्तों का लाभ अब मिल सकेगा।