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बिहार के एक एएसपी को मिला दंड…जांच में दोषी पाए जाने पर ‘सरकार’ ने दी यह सजा

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पटना ब्यूरो।बिहार के एक अपर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है।वर्तमान में सीआईडी में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात राजेश कुमार को दंड दिया गया है।इस संबंध में गृह विभाग ने पत्र जारी कर दिया है।बेगूसराय सदर एसडीपीओ रहने के दौरान डीजीपी ने 28 फरवरी 2018 राजेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गृह विभाग को रिपोर्ट किया था।बेगूसराय के तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार को खिलाफ अहरण कर हत्या केस की जांच में लापरवाही बरतने,उच्च अधिकारी के आदेश को रद्दी की टोकरी में डालने का आरोप है।नगर थाना कांड संख्या 53/16 जिसमें धारा 302-307 व आर्म्स एक्ट लगा था।इस केस के पर्यवेक्षण में तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार ने दिलचस्पी नहीं ली थी।उच्च अधिकारी के आदेश के साल भर बाद भी कई बिंदुओं पर जांच नहीं किया था।डीजीपी की शिकायत पर गृह विभाग ने विभागीय कार्यवाही चलाया। आरोपी अधिकारी राजेश कुमार से उनका पक्ष मांगा।राजेश कुमार ने जो स्पष्टीकरण दिया था उसमें विरोधाभास था।समीक्षा के बाद स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया गया।इसके बाद अब एएसपी राजेश कुमार के खिलाफ निंदन की सजा दी गई है।साथ ही एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड दिया गया है.

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