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रांची हिंसा मामले में आरोपी मोहम्मद शकील की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

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रांची(झारखंड)।विगत 10 जून 2022 को हुए रांची हिंसा मामले में आरोपी मो. शकील उर्फ कारु की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है।मामले में जमानत याचिका पर आज सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में सुनवाई हुई।कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अधिवक्ता ने मो. शकील की जमानत याचिका का विरोध किया।●सीआईडी ने केस टेकओवर कर शुरू की है जांच●आपको बता दें,पिछले दिनों सीआईडी ने जेल में मो.शकील से पूछताछ भी की थी।डेली मार्केट थाना में दर्ज कांड संख्या 17/22 में मो.शकील को आरोपी बनाया गया है।जिसे टेकओवर करते हुए सीआईडी ने जांच शुरू की है।जिसके सूचक अमित भगत है जो रांची के तत्कालीन टाउन सीओ हैं। उनके आवेदन के आधार पर दर्ज एफआईआर में 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था जबकि 8 से 10 हजार अज्ञात लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया हैं। रांची हिंसा मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि 10 जून को साजिश के तहत मेन रोड में हिंसा और बवाल के घटना को अंजाम दिया गया और मंदिर में पथराव और तोड़फोड़ की गई।इतना ही नहीं पुलिसकर्मियों से उनके हथियार तक छिनने की कोशिश की गई और फायरिंग भी की गई।●क्या हैं पूरा मामला● दरअसल,राजधानी रांची में 10 जून 2022(शुक्रवार)को जुम्मे के नमाज के बाद जमकर हिंसा बवाल हुआ था।इसमें कई पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, जवान और प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे।इस दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई थी।बवाल और हिंसा की वजह से राजधानी में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई थी। शहर का माहौल इतना तनावपूर्ण बन गया था कि प्रशासन को 144 धारा लागू करना पड़ा था।जिला प्रशासन ने राजधानी के लालपुर,लोअर बाजार,डेली मार्केट,हिंद पीढ़ी, जगन्नाथपुर,कोतवाली थाना, सुखदेव नगर,पंडरा ओपी, चुटिया,डोरंडा और अरगोड़ा थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू किया था साथ ही इन क्षेत्रों में या सड़कों पर एक साथ 4 या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर भी पाबंदी लगाई थी।

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